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वकील फैसल सिद्दीकी, रियासत अली आज़ाद और ज़ैनब जंजुआ की अपीलों में हाई कोर्ट से रावलपिंडी की आतंकवाद-रोधी अदालत के 29 अक्टूबर के फैसले को निलंबित करने और दंपती को ज़मानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया है।