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पीम्स अग्निकांड मामले में एफआईआर की अर्जी खारिज करने वाला आदेश इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निलंबित किया

अदालत ने पूरा रिकॉर्ड और जांच रिपोर्ट मंगाई है और संघीय सरकार तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किए हैं।

स्कर्दू टाइम्स डेस्क
पीम्स अग्निकांड मामले में एफआईआर की अर्जी खारिज करने वाला आदेश इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निलंबित किया
तस्वीर: Dawn

इस्लामाबाद: इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को जस्टिस ऑफ द पीस के उस आदेश को निलंबित कर दिया जिसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीम्स) में लगी आग के मामले में एफआईआर दर्ज करने की अर्जी खारिज की गई थी। उस आग में 14 नवजात शिशुओं की मौत हुई थी।

डॉन ने बताया कि अदालत ने अधिकारियों को जांच रिपोर्ट के साथ पूरा रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए, जिनमें संघीय सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय शामिल हैं।

आग 26 अगस्त को पीम्स मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के एक नर्सरी में लगी थी और इसमें 14 नवजात शिशुओं की मौत हुई थी। इन मौतों ने अस्पताल में अग्नि सुरक्षा पर सवाल खड़े किए और हाईकोर्ट ने अब इस घटना की जांच रिपोर्ट मंगाई है।

मामला इस बात पर टिका है कि इन मौतों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं। जस्टिस ऑफ द पीस एक न्यायिक अधिकारी होता है जो इस तरह की अर्जियों पर सुनवाई करता है। इस मामले में जस्टिस ऑफ द पीस ने अर्जी खारिज कर दी थी और मंगलवार के आदेश ने उस खारिजी को निलंबित कर दिया है, जब तक हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करता है।

एफआईआर वह दस्तावेज है जिससे पाकिस्तान में पुलिस जांच शुरू होती है और जस्टिस ऑफ द पीस के सामने दी गई अर्जी का मकसद एक एफआईआर दर्ज कराना था। अब निचली अदालत का रिकॉर्ड और जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने रखी जानी है और नोटिसों के जरिए संघीय सरकार तथा प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब मांगा गया है।

पीम्स इस्लामाबाद का एक सरकारी अस्पताल है जिसे संघीय सरकार चलाती है।

टेकजूस ने बताया कि पीम्स हादसे के बाद चीन ने इस्लामाबाद को 21 दमकल गाड़ियां तोहफे में दी हैं। इसकी रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि ये गाड़ियां कब सौंपी गईं या इन्हें कौन सा विभाग चलाएगा।

डॉन की रिपोर्ट में न तो अर्जी देने वाले का नाम बताया गया, न उस जस्टिस ऑफ द पीस का जिसका आदेश निलंबित किया गया और न ही उन न्यायाधीशों का जिन्होंने मंगलवार के निर्देश जारी किए। इसमें अगली सुनवाई की कोई तारीख भी नहीं दी गई।

ख़बरों में क्या अलग है

सिर्फ डॉन ने हाईकोर्ट के आदेश, रिकॉर्ड और जांच रिपोर्ट मंगाने के निर्देश तथा संघीय सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय को जारी नोटिसों की खबर दी। टेकजूस ने एक संबंधित घटनाक्रम छापा जिसका जिक्र डॉन की रिपोर्ट में नहीं था। उसने बताया कि पीम्स हादसे के बाद चीन ने इस्लामाबाद को 21 दमकल गाड़ियां तोहफे में दी हैं।

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